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नागरिक चार्टर (सारांश)

संसदीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

संसदीय कार्य मंत्रालय का उददेश्य शासन व्यवस्था में उत्कृष्टता लाने में सहायता करना है ।

नागरिकों का निकाय, जिसकी हम सेवा करते हैं :

  • संसद के दोनों सदन और उनके सचिवालय
  • संसद सदस्य
  • केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और संगठन
  • राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
  • शैक्षणिक संस्थान

हमारी सेवाएं

केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और संगठनों को मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी संगठनों और, जहां आवश्यक हो, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रयोजनमूलक सहायता देता है जैसे कि :

संसद के सदनों को बुलाने और सत्रावसान के संबंध में संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति को

सचिवालयिक सहायता देना और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख बताना।

मंत्रालयों/विभागों के विधायी कार्य की योजना, रूपरेखा और मानीटरिंग करना।

संसद के संबंधित सदन के पटल पर पूर्ण किए गए आश्‍वासनों के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदन को रखे जाने

सहित संसदीय आश्‍वासनों की पूतिर् के संबंध में मंत्रालयों/विभागों के संयोजन से कार्य का समन्वय।

संसद में राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण विभिन्न मामलों पर मंत्रालयों/विभागों की ओर

से बैठकों की व्यवस्था करना।

बदलते हुए वातावरण और परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर मंत्रालयों/विभागों

को सलाह देना और संसदीय कार्य को करने के लिए उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

प्रत्येक सप्ताह लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में विशेष उल्लेखों के अन्तर्गत उठाए गए अत्यावश्यक

लोक महत्व के मामलों की सूची प्रेषित करना और लम्बित मामलों के शीघ्र उत्तर के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करना।

शून्य-काल के मामलों के उद्धरण उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजना।

मंत्रालयों में संसदीय कार्य करने की नियम-पुस्तिका को अद्यतन करना और उससे संबंधित प्रश्न।

(i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और

(ii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए संसदीय प्रक्रिया

और पद्धति में अभिविन्यास पाठ्‌यक्रम आयोजित करना।

संसद के सदनों और उनके सचिवालयों को

निम्नलिखित को सरल बनाने के लिए सरकार की ओर से एक समन्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करना :

सदनों के बुलाने और सत्रावसान पर सरकार के निर्णय की सूचना देना

संसद के सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों के लिए सरकारी कार्य के

संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना

संसद के सदनों द्वारा लिए जाने वाले सरकारी कार्य की दैनिक सूचियां भेजना

विधायी प्रस्तावों, कागजातों, प्रतिवेदन इत्यादि को पटल पर रखने जैसे अपने संसदीय कार्य

के संबंध में मंत्रालयों/विभागों द्वारा समुचित पद्धतियों का अनुपालन

संसद के सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए विशिष्ट अथवा सामान्य

दोनों प्रकार के निदेशों पर विशिष्ट रूप में पूरी सरकार और इसके संघटक

मंत्रालयों/विभागों की ओर से शीघ्र कार्रवाई

संसद के सदनों की समितियों की बैठकों में संपूर्ण रूप में सरकार की ओर से और समितियों

द्वारा दिए गए उन निदेशों अथवा सामान्य प्रकृृति की सिफारिशों के संबंध में विशेष रूप से

समन्वयन कार्रवाई के लिए, यथावश्यक, प्रतिवेदन देना

समय-समय पर सरकार के साथ सदनों अथवा उनके सचिवालयों के बीच आवश्यकतानुसार

कोई भी अन्य संपर्क कार्य करना

संसद सदस्यों को

निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्रवाई करना:

*समय-समय पर संसद सदस्यों, विपक्ष के नेताओं और संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं और

सचेतकों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं के संबंध में आवश्यकतानुसार विधान का प्रारूप बनाना और

संशोधन करना

*सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्नों के माध्यम से अथवा वाद-विवाद के दौरान उठाए गए मामलों में सदन में

मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्‍वासनों की पूतिर् होने पर उन्हंे सूचित करना

*सरकार द्वारा स्थापित आयोगों, समितियों, बोडोर्ं आदि पर नामांकन जैसे मामलों सहित प्रत्येक संसद

सदस्य के कल्याण से संबंधित मामलों में सहायता देना, अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनके उपचार की

प्रगति पर निगरानी रखना, और सदस्य की मृृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में उसके परिवार को सहायता

देना विदेश नीति को रूप देने और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए अन्य

देशों को जाने वाले संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमंडलों को प्रायोजित करना ताकि उनकी निपुणता और

सेवाओं के प्रयोग द्वारा उनकी मदद ली जा सके।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को

निम्नलिखित के लिए उनके द्वारा अपेक्षित कोई भी सहायता उपलब्ध कराना :

*संसदीय प्रक्रियाओं/पद्धतियों पर सलाह देना

*संसदीय प्रक्रियाओं और पद्धतियों पर उनके अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना

*संसदीय प्रणाली और पद्धति पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करना

शैक्षणिक संस्थानों को

मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही 'युवा संसद योजना' के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, विश्‍वविद्यालयों जैसे संगठनों को और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने विद्यालयों में 'युवा संसद प्रतियोगिताएं' आयोजित करने के लिए :

*अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करना

*प्रतियोगिताओं के संचालन पर अध्यापकों और अन्य विशेषज्ञ व्यक्तियों/समन्वयकों

को उनके शैक्षणिक संस्थानों को सूचना और सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अभिविन्यास पाठ्‌्यक्रमों

का संचालन करना

*प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए कुछ संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

हम नागरिकों के निकाय, जिनकी हम सेवा करते हैं, से अनुरोध करते हैं कि :

मंत्रालय पत्र की पावती आश्‍वासन भेज कर दें और इसके क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारियों आदि के विस्तृृत ब्यौरे

सहित शीघ्र पावती भेजें। उनसे यह भी उम्मीद की जाती है कि औपचारिक पत्र-व्यवहार की प्रतीक्षा किए बिना

आश्‍वासनों की पूतिर् के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई करेंगे, जबकि आश्‍वासन तथ्यत: सुस्पष्ट कर दिया गया हो।

प्रतिवेदन भेजने से पूर्व सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी कर ली जानी चाहिए। यदि इसकी आंशिक रूप में पूतिर्

की जाती है तो इसे स्पष्ट रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

सचिवालयों द्वारा मंत्रालयों/विभागों को अगले दिन भेजी गई उद्धरणों की प्रतियां हमारे पास अगले सोमवार

प्राप्त हो जाएंगी। मंत्रालयों को मामला उठाए जाने की तारीख से। माह के अन्दर उठाए गए मामले का उत्तर

माननीय सदस्यों को भेज देना चाहिए और उत्तर की एक प्रति संसदीय कार्य मंत्रालय और लोक/राज्य सभा

सचिवालय, जैसा भी मामला हो, पृष्ठांकित की जानी चाहिए।

जो मंत्रालय उद्धरण पहले प्राप्त करते हैं उन्हें जहां आवश्यक हो, इन मामलों के हस्तान्तरण का मामला

शीघ्र निपटाना चाहिए और इसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय और लोक/राज्य सभा सचिवालय को भेजनी

चाहिए।

शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद केन्द्रीय विधालय संगठन/जवाहर नवोदय समिति और

विश्‍वविधालयों प्रवक्ता/संवाधय को प्रत्येक वर्ष निर्धारित तारीख से पर्याप्त समय पूर्व अभिविन्यास

पाठ्‌यक्रम के लिए चुने गए विद्यालयों के अध्यापकों के नाम भेजने अपेक्षित होते हैं।

लोक/राज्य सभा में शून्यकाल में उठाए गए मामलों के उदघरण की प्रति यदि सांसदों को भेजी हो

तो इस मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाए ।

जब कभी आवश्यक हो, मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी स्वयं को संदर्भ/उपयोग के लिए मैनुअल

के प्रावधानो की जानकारी रखे ।

मंत्रालय/विभाग/राज्य/केन्द्रीय शासित क्षेत्ऱ्ा अभिविन्यास पाठयक्रम के लिए नामांकन समय पर भेजे

मंत्रालय की वेब साइट http://mpa.gov.in को देखें ।

यदि आप संतुष्ट नहीं है तो निम्नलिखित को सम्पर्क करें

सचिव,
दूरभाष: 23034644, 23017763
टेलीफेक्स: 23017726

अपर सचिव,
टेलीफोन न: 23034734, 23017893
फैक्स न: 011-23792067