भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार के (कार्य का आबंटन) नियम,1961के अधीन मंत्रालय को
सौंपे गए कार्य:-
(1) संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां,लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण;
(2) दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य आयोजन तथा समन्वय;
(3) सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन;
(4) संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचेतकों के साथ सम्पर्क;
(5) विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां;
(6) सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति;
(7) विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन;
(8) संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन;
(9) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख;
(10) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति को सचिवालयिक सहायता;
(11) प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह;
(12) संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप में लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय;
(13) रोचक स्थानों के सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के दौरे;
(14) संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले;
(15) संसदीय सचिव-कार्य;
(16) सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन;
(17) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन;
(18) संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान;
(19) लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा सभा में विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई;
(20) मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका ।
(21) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953,(1953 का 20);
(22) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954,(1954 का 30);
(23) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977,(1977 का 33);
(24) संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सेचतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)