अधिसूचना
संसदीय कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली, 21 जून, 2001
सा.का.नि. 348 - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3
उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1850 तारीख 29, नवम्बर 1963 को उन बातों के
सिवाय जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय में अनुसंधान
सहायक (कार्य अध्ययन) के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) समूह 'ख' (अराजपत्रित)
भर्ती नियम, 2001 हैं।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्व
अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी
जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता :- वह व्यक्ति -
(क) जिनसे ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या विवाह करने की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के
अधीन अनुळ्ोय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं
उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार
द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो,
भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
अनुसूची
पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन सह ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
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(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
अनुसंधान सहायक (कार्य अध्ययन) | 1* (2001) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 5500-175-9000 रू . | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुळ्ोय हैं या नहीं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा |
(7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बल) कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन) | प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 5000-8000 रू . या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की हो, या (iii) जिन्होंने 4500-7000 रू . या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर छह वर्ष नियमित सेवा की हो, या (iv) जिन्होंने 4000-6000 रू . या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की हो, और (ख) (i) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य हो (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान का आधारिक पाठ्यक्रम या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान से समतुल्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो या जिनके पास कार्य अध्ययन या संगठन और पद्धति का विश्लेषणात्मक या सांख्यिकी या संक्रिया अनुसंधान या अन्य प्रबंधन अनुसंधान तकनीकी के उपयोजन में एक वर्ष का अनुभव हो। पुनर्नियोजन या प्रतिनियुक्ति (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए) : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। |
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा | ||||
(13) | (14) | ||||
लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है जब सशस्त्र बल कार्मिक प्रतिनियुक्ति या पुननियोर्जन के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ चयन के क्षेत्र में हो। |
[फा.सं.एफ. 4(1)/2001-प्रशासन]
डी. आर. तिवारी, संयुक्त सचिव
टिप्पणी: मूल नियम सा.का.नि. 1850 तारीख 29 नवम्बर, 1963 द्वारा बनाए गए और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 1287 तारीख 26 नवम्बर, 1980
द्वारा किये गये।