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लेखापाल

  • अधिसूचना

    संसदीय कार्य मंत्रालय

    नई दिल्ली, 27 जून, 2001

    सा.का.नि. 361- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संसदीय कार्य मंत्रालय, (भर्ती और

    सेवा शर्तें) नियम 1963 को, जहां तक उनका संबंध लेखापाल के पद से है, अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बतों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से

    पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय में लेखापाल के पद पर भर्ती की पद्वति का विनियमन करने के

    लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

    1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसदीय कार्य मंत्रालय लेखापाल भर्ती नियम, 2001 है

    (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

    2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्व

    अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है।

    3. भर्ती की पद्वति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि :- उक्त पद भर्ती की पद्वति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो

    उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट है।

    4. निरर्हता :- वह व्यक्ति -

    (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

    (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

    उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

    परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता हे कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के

    अधीन अनुळ्ोय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

    5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हे कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं

    उन्हें लेखबद्व करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

    6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार

    द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व

    सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

    अनुसूची

    पद का नाम पदों की संख्य वर्गीकरण वेतनमान (रू .) चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
    (1) (2) (3) (4) (5) (6)
    लेखापाल

    *1 (2001)

    *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

    साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय 5500-175-9000 लागू नहीं होता लागू नहीं होता
    सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुळ्ोय है या नहीं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो भर्ती की पद्वति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
    (7) (8) (9) (10) (11) (12)
    लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता शून्य प्रतिनियुक्ति

    प्रतिनियुक्ति :

    केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

    (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

    (ii) जिन्होंने 4500-7000 रू . या समतुल्य वेतनमान पदों पर छ: वर्ष नियमित सेवा की हो, या

    (iii) जिन्होंने 4000-6000 रू . या समतुल्य वेतनमान वाले पदों में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और

    (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हैं :-

    सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा संचालित रोकड़, लेखा में प्रशिक्षण या समतुल्य सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो।

    या

    केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।

    (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

    प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

    यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
    (13) (14)
    लागू नहीं होता संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

    [फा.सं.एफ 4(1)/2001-प्रशासन]

    डी.आर.तिवारी, संयुक्त सचिव

    टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा.का.नि. 1850, तारीख 29 नवंम्बर, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए। अधिसूचना

    सं.सा.का.नि. 1071, तारिख 29 जुलाई, 1978 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।